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मथुरा। आज दिनांक 12 नवंबर 2022 को जनपद न्यायालय मथुरा में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत की अध्यक्षता जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मथुरा राजीव भारती द्वारा की गई। इस अवसर पर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, मथुरा डा0 विदुषी सिंह, पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण, मथुरा रणधीर सिंह सहित समस्त न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी, अधिवक्ता, बैंक/मोबाइल/फाइनेन्स कम्पनियों के अधिकारी, वादकारी, पराविधिक स्वयंसेवक आदि उपस्थित रहे।
राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारम्भ जनपद न्यायाधीश, मथुरा राजीव भारती द्वारा माॅ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में जिला मुख्यालय, कलेक्ट्रेट, तहसील स्तर पर कुल 315296 वाद निस्तारण हेतु नियत किये गये, जिनमें से 260404 वादों (दो लाख साठ हजार चार सौ चार वादों) का निस्तारण किया गया।
राजीव भारती, जनपद न्यायाधीश, मथुरा द्वारा 53 सिविल वाद व 16 फौजदारी वादों का निस्तारण किया गया।
डा0 विदुषी सिंह, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, मथुरा द्वारा 60 पारिवारिक वाद तथा अरविन्द कुमार शुक्ला, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, मथुरा द्वारा 21 पारिवारिक वादों का निस्तारण किया गया। वैवाहिक वादों से सम्बंधित प्री-लिटिगेशन प्रार्थनापत्रों में 07 प्रार्थनापत्रों का निस्तारण करते हुए 07 वैवाहिक जोड़ों के मध्य उत्पन्न हुए विवाद को गठित पीठ द्वारा समाप्त किया गया।
मोटर दुर्घटना प्रतिकर वादों में रणधीर सिंह, पीठासीन अधिकारी, मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण, मथुरा द्वारा मोटर दुर्घटना प्रतिकर वादों से सम्बंधित 64 वादों का निस्तारण कर मु0 4,24,71,600/-रूपये (चार करोड़ चौबीस लाख इकहत्तर हजार छः सौ रूपये मात्र) की प्रतिकर राशि पीड़ित पक्षकारों को दिलाये जाने के आदेश पारित किये गये।
फौजदारी न्यायालयों द्वारा फौजदारी से सम्बंधित 12018 वादों का निस्तारण कर मु0 18,22,070/- रूपये का अर्थदण्ड वसूला गया।
चैक बाउन्स के वादों से सम्बंधित 102 वादों का निस्तारण कर मु0 2,41,00,298/- रूपये (दो करोड़ इक्तालीस लाख दो सौ अट्ठानवे रूपये मात्र) का भुगतान पक्षकारों को करने के आदेश पारित किये गये।
58 व्यवहारिक वाद, 98 विद्युत अधिनियम वाद, 551 विद्युत अधिनियम अंतिम आख्या, 105 अंतिम आख्या तथा 28 अन्य प्रकार के वादों का निस्तारण किया गया।
राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न बैंकों, मोबाइल कम्पनियों द्वारा निस्तारण हेतु लगाये गये प्री-लिटिगेशन वादों में 1335 वादों का निस्तारण कर 6,09,04,076/-रूपये (छः करोड़ नौ लाख चार हजार छियत्तर रूपये मात्र) वसूले गये। राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित बैंकों/मोबाइल व फाइनेन्स कम्पनियों की स्टाॅलों पर जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा जाकर पक्षकारों को व्यक्तिगत रूप से सुना गया तथा पक्षकारों के मामलोें केे निस्तारण हेतु उपस्थित बैंक अधिकारियों को आवश्यक दिशानिर्देश दिये गये। प्रशासनिक न्यायालयों/विभागों द्वारा प्री-लिटिगेशन स्तर पर 245834 वादों का निस्तारण किया गया।
राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर आर्बीट्रेशन वादों के निस्तारण हेतु आयोजित विशेष लोक अदालत में 54 आर्बीट्रेशन वादों का निस्तारण किया गया।
राष्ट्रीय लोक अदालत के अंत में नोडल अधिकारी/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मथुरा अभिषेक पाण्डेय तथा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मथुरा सोनिका वर्मा द्वारा उपस्थित सभी का आभार व्यक्त किया गया।
लघु आपराधिक वादों हेतु दिनांक 09.11.2022 से 11.11.2022 तक आयोजित विशेष लोक अदालत में 7492 लघु आपराधिक वादों का निस्तारण किया गया।
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