हाथरस: 14 फरवरी 2022 को राजकीय बाल सम्प्रेक्षण गृह, मथुरा का जनपद न्यायाधीश मृदुला कुमार के आदेशानुसार कोविड-19 महामारी को देखते हुये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हाथरस के तत्वावधान में ऑनलाइन वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से निरीक्षण एंव एक विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन चेतना सिंह, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हाथरस की अध्यक्षता में किया गया। जिसमें राजकीय बाल सम्प्रेक्षण गृह, मथुरा के अधीक्षक, केयर टेकर हरीशचन्द्र आदि उपस्थिति रहे। सचिव द्वारा प्रभारी अधीक्षक राजकीय सम्प्रेक्षण गृह किशोर, मथुरा से किशोरों के सम्बन्ध में जानकारी ली। प्रभारी अधीक्षक द्वारा बताया गया कि राजकीय सम्प्रेक्षण गृह किशोर में कुल 60 किशोर निरूद्ध हैं, जिनमें जनपद हाथरस के 18 किशोर है। उन्होंने 15 से 18 वर्ष के किशोरों के वैक्शीन के सम्बन्ध में जानकारी ली तो प्रभारी अधीक्षक द्वारा बताया गया कि दिनांक 07.01.2022 को 15 से 18 वर्ष के सभी किशोरों को कोविड-19 वैक्सीन लगवा दी गयी है। सचिव चेतना सिंह द्वारा राजकीय बाल सम्प्रेक्षण गृह, मथुरा में रह रहे किशोरों से बातचीत की गयी तथा उनके खान-पान, स्वास्थ्य, चिकित्सा सुविधा आदि के बारे में पूछा गया, तो किसी भी किशोर द्वारा अपनी किसी भी समस्या से अवगत नहीं कराया गया। इसके अतिरिक्त उन्होंने शिविर में उपस्थित बालकों को वर्चुअल माध्यम से जानकारी देते हुये अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में उनके अनुकूल विधिक सेवाओं की जानकारी दी। उन्होने बताया कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों द्वारा यदि कोई अपराध किया जाता है किशोर न्याय अधिनियम में उसे बाल अपचारी माना जाता है। जब किसी बच्चे द्वारा कोई कानून-विरोधी या समाज विरोधी कार्य किया जाता है तो उसे किशोर अपराध या बाल अपराध कहते हैं। कानूनी दृष्टिकोण से बाल अपराध 8 वर्ष से अधिक तथा 16 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा किया गया कानूनी विरोधी कार्य है जिसे कानूनी कार्यवाही के लिये बाल न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाता है। उन्होंने किशोरों को जानकारी देते हुये यह भी बताया कि कोविड-19 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा चलाई जा रही ‘‘बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके सरंक्षण के लिए विधिक सेवा योजना-2015’’ की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गयी। उन्होंने सभी किशोरों से कहा है कि अगर कोई गरीब है तथा उसके पास मुकद्दमा लडने के लिए पैसे नही हैं तो वह अपने अधीक्षक के माध्यम से एक निःशुल्क अधिवक्ता नियुक्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हाथरस के कार्यालय में भिजवा सकता है।
इसके अतिरिक्त सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चेतना सिंह ने जानकारी देते हुये बताया कि दिनांक 12.03.2022 दिन शनिवार को प्रातः 10ः00 बजे से जनपद न्यायालय, हाथरस, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, हाथरस व परिवार न्यायालय, स्थायी लोक अदालत, हाथरस, उपभोक्ता फोरम, हाथरस व बाह्य न्यायालय सादाबाद, सिकन्द्राराऊ इसके अतिरिक्त कलैक्ट्रेट हाथरस, एंव समस्त तहसीलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में विशेष रूप से आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम वाद, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक वाद, श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद (चोरी से सम्बन्धित विवादों सहित), राजस्व वाद, अन्य सिविल वाद(किराया, सुखाधिकार, व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद) एवं आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित हो सकने वाले समस्त प्रकार के वादों का निस्तारण किया जायेगा।
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